विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2026: राजस्थान सरकार की युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल।

राजस्थान सरकार की युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY) को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और सरकार की ओर से इस ऋण पर ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2026: राजस्थान सरकार की युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2026: राजस्थान सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना उन युवाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी और वित्तीय सहयोग के अभाव में पीछे रह जाते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने या पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।



योजना का उद्देश्य?

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। इसके माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल युवा आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।




कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

• इस योजना का लाभ वही युवा ले सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी होंगे।

• आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

• आवेदक किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। साथ ही, यदि किसी इकाई ने पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पूंजीगत या ब्याज अनुदान लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।




ऋण और अनुदान की सुविधा

योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार की ओर से इस ऋण पर ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है।

• 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान

• 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान

इसके अलावा, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है।




मार्जिन मनी अनुदान का लाभ

योजना की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें 25% तक या अधिकतम 5 लाख रुपये का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। इससे उन युवाओं को विशेष राहत मिलती है, जिनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। यह अनुदान व्यवसाय की शुरुआती लागत को काफी हद तक कम कर देता है।




आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इच्छुक युवा SSO ID के जरिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है।




युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2026 उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने हुनर और मेहनत के दम पर कुछ नया करना चाहते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की भावना को भी मजबूत करती है।


कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि यह योजना राजस्थान के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।


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